अम्बेडकरनगर :
पुलिस की प्रभावी पैरवी से रेप मामले मे आरोपी को10 वर्ष सश्रम हुई सजा।
ए के चतुर्वेदी।
दो टूक: अम्बेडकरनगर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के दष्टिगत जनपद मॉनीटरिंग सेल द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय कर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरुप आशराम पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम आशानन्दपुर बरौली मंगलापुर थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर की लड़की को अभियुक्त द्वारा भगा ले जाना व बलात्कार करने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध सम्बन्धित धारा- 363,366,376 भादवि0 व 3/4 व 5(J)(11)/6 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया था ।01.04.2017 को वादी आशराम पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम आशानन्दपुर बरौली मंगलापुर थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर की लड़की को अभियुक्त द्वारा भगा ले जाना व बलात्कार करने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध सम्बन्धित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके विरुद्ध दिनांक 29.05.2017 को मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त राकेश उर्फ टापू पुत्र जगन्नाथ निवासी मंगलापुर आशानन्दपुर बरौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया।