शनिवार, 23 मार्च 2024

गोण्डा :विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले प्रत्याशी को एमसीएमसी से लेनी होगी अनुमति: डीएम।||Gonda:Candidates will have to take permission from MCMC before publishing the advertisement: DM.||

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गोण्डा :
विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले प्रत्याशी को एमसीएमसी से लेनी होगी अनुमति: डीएम।
दो टूक : गोण्डा जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों से संबंधित विज्ञापनों एवं पेड न्यूज पर पैनी नजर रख रही है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उम्मीदवारों द्वारा अपने-अपने पक्ष में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के साथ-साथ पेड न्यूज का ध्यान रखा जा रहा है।  मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की राजनीतिक अपील या विज्ञापन को प्रसारित न करें तथा समाचार पत्रों के संवाददाताओं से आग्रह किया कि वे भी उम्मीदवारों के पक्ष में समाचारों को ऐसे तरीके से प्रकाशित करने से परहेज करें जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हों।  पेड न्यूज के संबंध में एमसीएमसी से सूचना मिलने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी 96 घटे की समयावधि में उम्मीदवार को नोटिस जारी करेंगे, जबकि नोटिस मिलने के 48 घटे के भीतर संबंधित उम्मीदवार को नोटिस का जवाब देना होगा। यदि इस संबंध में उम्मीदवार नोटिस का जवाब नहीं देता है तो एमसीएमसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिलास्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के खिलाफ राज्यस्तरीय एमसीएमसी में अपील की जा सकती है। जिला में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पोस्टर, पर्चे, हैंडबिल, होर्डिग्स आदि को इस्तेमाल करने से पहले जनप्रतिनिधत्व अधिनियम-1951 की धारा 127ए के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है, वहीं प्रचार सामग्री में प्रिंटर व प्रकाशक का नाम प्रतियों सहित छपा होना चाहिए। अवहेलना होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।