लखनऊ :
अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल भेजी जा रहीं 52 पेटी फेन्सेडिल कफ सिरप,चालक गिरफ्तार।।
दो टूक: नशे के लिए अवैध तरीकज से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही फेन्सेडिल कफ सिरप की52 पेटी के साथ एट युवक को STF टीम ने बीते मंगलवार की शाम लखनऊ से गिरफ्तार कर सुशांत गोल्फ सिटी मे दाखिल किया।। एसटीएफ टीम गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही मे जुटी हुई है।
विस्तार:
यू पी एसटीएफ पुलिस उपाधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत काफी दिनों से विभिन्न प्रकार के कफ सिरप व अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इसका अवैध भण्डारण व बिहार, झारखण्ड, आसाम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में सप्लाई होने की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्पेशल टॉस्क फोर्स लखनऊ व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था। छानबीन के दौरान एसटीएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मंगलवार की शाम एक बंद बाडी टाटा ट्रक नं० HR-38V4150 TATA 1109 में ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ से काफी मात्रा में फेन्सेडिल कफ सिरप लोडकर बिहार एवं पश्चिम बंगाल के लिए निकलने वाला है, इस सूचना पर निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी, हे०का० विनोद सिंह, हे०का० प्रशांत कुमार सिंह, हे०का० के०के० त्रिपाठी, हे०का० चालक विष्णु सिंह एवं औषधि विभाग के निरीक्षक नीलेश कुमार शर्मा, संदेश मौर्या, औषधि निरीक्षक, लखनऊ, सौरभ दुबे, औषधि निरीक्षक, लखनऊ मण्डल लखनऊ, बृजेश कुमार, सहायक आयुक्त (औषधि) लखनऊ मण्डल लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सुलतानपुर बाईपास अहिमामऊ के पास घेराबंदी कर उक्त ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया,जिसके कब्जे से 52 पेटी अवैध कोडिनयुक्त औषधि फेन्सेडिल कफ सिरप (20,800 शीशी) कफ सिरप निर्माता कम्पनी एबॉट हेल्थकेयर प्रा०लि०, बद्दी, हिमांचल प्रदेश।की बरामद हुआ।
पूछताछ मे चालक ने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र विनोद कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट अकोहडी थाना- मौरावां उन्नाव का रहने वाला बताया है।
वाहन चालक ने बताया कि यह गाड़ी संतोष कुमार यादव निवासी- फरीदाबाद हरियाणा की है। बहादुरगढ़, हरियाणा एवं पीतमपुरा दिल्ली से सेनेटरी का माल लोड करके आसाम जाना था। बदरपुर नई दिल्ली में राविन सिंह निवासी आगरा मिला था, जिसने कहा था कि ट्रान्सपोर्ट लखनऊ से कुछ सामान कुचबिहार (पश्चिम बंगाल) पहुँचाना है। जिस पर इसने लखनऊ आकर राविन द्वारा बताये गये नम्बर से सम्पर्क करने पर मिलने आये व्यक्तियों के साथ जाकर ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ में बने गोदाम से फेन्साडिल कफ सिरप अपने गाड़ी में लोड कराया था। उक्त सिरप पश्चिम बंगाल पहुँचाने पर 30 हजार रुपए भाड़ा मिलता। इसके पहले भी कई बार ट्रान्सपोर्ट नगर लखनऊ से फेन्साडिल सिरप पश्चिम बंगाल पहुँचा चुका हूं।
◆ औषधियों का भण्डारण व क्रय-विक्रय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन निर्गत लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है तथा औषधियों की बिक्री उक्त नियमावली के नियम 65 के अनुसार निर्गत विक्रय बीजक के आधार पर ही किया जा सकता है ऐसा न करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-18/27 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
■गिरफ्तार वाहन चालक के विरूद्ध थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ में मु०अ०सं० 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन अपराध के सम्बन्ध में विवेचनोपरान्त औषधि निरीक्षक द्वारा अभियोजन की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जायेगी।