मंगलवार, 9 अप्रैल 2024

गोण्डा- जनपद में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, मनकापुर में साधारण बालू का 674 घनमीटर अवैध स्टॉक बरामद, 17,331 घनमीटर मिट्टी के अवैध खनन का भी हुआ खुलासा

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दो टूक, गोण्डा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जनपद में अवैध खनन के खिलाफ चल रही कार्यवाही में मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। खनन अनुभाग की टीम ने मनकापुर में साधारण बालू का 674 घनमीटर अवैध स्टॉक बरामद किया है। साथ ही, मनकापुर के केशवपुर ग्रन्ट पश्चिमी में 17,331 घनमीटर मिट्टी के अवैध खनन का भी खुलासा हुआ है। निर्माणाधीन पुल के अपरोच बनाने के लिए बिना अनुमति ठेकेदार ने यह खुदाई कराई थी। फिलहाल, दोनों ही मामलों में कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खनन अधिकारी गोण्डा अभय रंजन ने बताया कि इन्हें नोटिस भेजकर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, दो अन्य मामलों में बालू और गिट्टी के बिना अनुमति परिवहन के मामलों में करीब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग की टीम की जांच में गोण्डा- मनकापुर रोड पर मनकापुर थाने के पास सोमवार को ट्रेलर रजि० नं० up42DT7778 को पकड़ा गया। इस पर डोलो स्टोन गिट्टी लगभग 34 घनमी० लोड पाया गया। बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन करते हुए पाया गया। इसका 57,640 रुपये का ऑनलाइन चालान किया गया। वहीं, एक अन्य मामले में गोण्डा-अयोध्या रोड पर दर्जी कुआं के पास ट्रक रजि० नं0 UP42BT3178 में 35 घनमीटर बालू लोड पाई गई। इसका भी कोई वैध अनुमति के परिवहन करने की पुष्टि न होने पर 38,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

टीम के मनकापुर से वापस आते समय ग्राम बल्लीपुर में रोड़ से लगभग 100 मी० की दूरी पर साधारण बालू का अवैध स्टॉक पाया गया। 27×18 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 1.5 मीटर की ऊँचाई में लगभग 729 घनमीटर में साधारण बालू पाया गया। मौके पर उपस्थित अनिल सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स सिंह ट्रेडर्स (जीएसटी नं0- 09BGZPS1911E2ZY) नाम का उनका फर्म है व सरिया सीमेंट की दुकान है। फर्म स्वामी द्वारा बताया गया कि बालू संचालित पट्टे से खरीदकर भण्डारित किया गया है व लगभग 55 घनमीटर के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर सका। इससे स्पष्ट है कि फर्म स्वामी द्वारा लगभग 674 घनमीटर बालू का भण्डारण अवैध रूप से किया गया है। खनन अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित फर्म स्वामी को नोटिस के माध्यम से अवसर देने के उपरान्त नियमावली-2018 के नियम-13 के अनुसार पांच लाख रुपये का जुर्माना सहित खनिज मूल्य व रायल्टी अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 

एक अन्य मामले में ग्राम हरैया, केशवपुर ग्रन्ट पश्चिमी, तहसील मनकापुर में निर्माणधीन पुल की जांच की गई। यहां मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत सामने आई थी। स्थलीय जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा लघु सेतु निर्माण के अपरोच बनाये जाने हेतु निर्माणाधीन पुल के दोनों तरफ साधारण मिट्टी का भराव किया गया है। मौके पर उपस्थित कास्तकारों द्वारा यह बताया गया कि मिट्टी चार अलग- अलग खेतों से खनन करके लाया गया है। कास्तकारों द्वारा बताये गये चारों खेतों की पैमाइस की गयी, जिसमें कुल लगभग 10,889 वर्गमी० क्षेत्रफल में अलग-अलग गहराई में लगभग 17,331 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया। कार्यालय अभिलेखों से स्पष्ट है कि सम्बन्धित ठेकेदार चन्द्रमौली मिश्रा द्वारा मिट्टी खनन हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। बिना अनुमति प्राप्त किये ठेकेदार द्वारा अवैध खनन करके पुल के अपरोच में मिट्टी डाली गयी है। खनन अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित ठेकेदार को युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त दो लाख से पांच लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।