दो टूक, गोण्डा- जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया है कि पम्फलेट/पोस्टर/ हैण्डबिल की जांच एमसीएमसी कमेटी द्वारा की जायेगी। आरपी एक्ट - 1951 की धारा 127-ए के अनुसार पम्फलेट, पोस्टर, हेण्ड बिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति पम्फलेट / पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा/नहीं करवाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्तियों, जो उन्हें जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो। मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के 3 दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की 4 प्रतियाँ, परिशिष्ट-ख, घोषणा परिशिष्ट-क प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा नही पाया जाता है तो एमसीएमसी इसे आरओ के संज्ञान में लाएगी ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसमें नियमों का उल्लंघन होने पर 6 माह तक कारावास अथवा 2000 तक जुर्माना/दोनों का दंड हो सकता है।