दो टूक, गोण्डा- अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर ने जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 पम्पलेट पोस्टर आदि को मुद्रण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सभी प्रिन्टिंग प्रेस के लिए में कई अनिवार्य शर्त निर्धारित की गयी है। इसके तहत सभी प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता तथा मुदित प्रतियों की कुल संख्या अनिवार्य रूप से प्रथम पृष्ठ पर मुद्रित किया जाना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुदित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्तियों जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित की हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक की न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। प्रकाशन सामग्री में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने वाला कोई बिन्दु नहीं होना चाहिए।
आरपी अधिनियम 1951 की धारा 127 ए स्पष्ट रूप से मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते को अंकित किए बिना चुनाव पैम्फलेट/पोस्टर की छपाई या प्रकाशन पर रोक लगाती है। धारा 127 ए(3)(बी) चेहरे के अर्थ "चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर" को व्यापक आयाम देती है, जिसमें "प्लेकार्ड या पोस्टर" भी शामिल है। इस प्रकार इन आवश्यकताओं के किसी भी अनुपालन या अस्पष्टता को हमेशा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रिन्टिंग प्रेस से मुद्रित सभी निर्वाचन सामग्री चार प्रतियों में संलग्न प्रारूप "क" और "ख" पर प्रकाशन के तीन दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। अधिनियम की धारा 127क (2) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के कम में इस निर्देश का उल्लघंन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी यहाँ तक प्रिन्टिंग प्रेस के लाइसेन्स का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।