दो टूक, गोण्डा- जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरणों में बुधवार को बड़ी कार्यवाही की गई। बिना अनुमति से जनसभा के आयोजन और प्रत्याशी के पक्ष में बिना अनुमति विज्ञापन जारी किए जाने के मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने इसका संज्ञान लेते हुई कार्यवाही सुनिश्चित की है। उधर, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। पहला मामला छपिया थाने में दर्ज किया गया है। यहां गोण्डा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ एफआईआऱ कराई गई है। एफएसटी-2 गौरा के प्रभारी दिनेश कुमार की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक, भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा मसकनवा फार्म हाउस पर बीती तीन अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे से बिना अनुमति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक की थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और 171 एच के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं, समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राप्त शिकायत के मुताबिक, बीते 7 अप्रैल को मेहनौन विधान सभा के ग्राम राजापुर रतवागाढ़ा में बिना अनुमति के जनसभा की गई थी। इसके लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कोई अनुमति नहीं ली गई है। यह सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों का उल्लंघन है। एफएसटी प्रभारी उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद आलम द्वारा धानेपुर थाने में दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।