दो टूक, गोण्डा- भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स आदि पर कोई भी विज्ञापन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से कहा गया है कि बगैर अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें। सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले अब रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के प्रभारी उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया गया कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो व केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अतः सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी कमेटी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।