दो टूक, गोण्डा- जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनाव अभिकर्ताओं के साथ एनआईसी सभागार में सोमवार को बैठक की। उन्होंने सभी को 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रत्याशी अपना मतगणना एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल में जाने के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र निर्गत करने के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है।
कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पयागपुर, कैसरगंज, कटरा बाजार, करनैलगंज व तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट एवं गोंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उतरौला मेहनौन गोंडा मनकापुर व गौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दल ऐसे व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता बनाएं जो साफ छवि का हो और विवादित ना हो। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलाएं। मतगणना अभिकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का अक्षरश पालन करना होगा।
जिलाधिकारी ने कहा की मतगणना हॉल के बाहर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना केंद्र के अंदर आयोग के पर्यवेक्षकों और काउंटिंग डेटा प्रसारित करने के आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा किसी भी मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप या किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना स्थल में सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना के प्रारंभ से अंत तक किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। मंत्री, सांसद, विधानसभा, विधानसभा परिषद सदस्य, निकायों के अध्यक्ष, प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लाॅक प्रमुख चुने हुए अध्यक्ष व सदस्य मतगणना अभिकर्ता नहीं होंगे। हालांकि ग्राम प्रधान व सदस्य मतगणना अभिकर्ता नियुक्त हो सकते हैं। मतगणना परिसर के अंदर मतगणना कर्मी व मतगणना अभिकर्ता मोबाइल कैमरा लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।