गुरुवार, 9 मई 2024

गोण्डा- खाद्यान्न वितरण में धांधली के आरोप में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, तत्कालीन CDPO/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष पर केस होगा दर्ज

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दो टूक, गोण्डा- महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से मौजूदा सरकार अनेको योजनाये चला रही है। इसी क्रम मे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सरकारी खाद्यान्न का वितरण कर रही हैँ। क्षेत्र मे अनेक जगह यह कार्य बेहतर ढंग से चल रहा है तो कुछ जगहों पर गड़बड़ी को लेकर शिकायते भी आलाधिकारियो तक पहुँच रही है। ऐसा ही एक मामला इटियाथोक ब्लाक क्षेत्र अंतर्गत हरदैया भटपुरवा पंचायत का सामने आया है। यहाँ स्वयं सहायता समूह व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में न्यायालय ने तत्कालीन सीडीपीओ‌, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष के खिलाफ स्थानीय थाने मे मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। उक्त गांव के निवासी रंजीत गोस्वामी ने खाद्यान्न वितरण मे गड़बड़ी के सम्बन्ध मे न्यायालय में शिकायत की और बताया कि साल 2021 के दिसंबर माह में बाल पुष्टाआहार विभाग के द्वारा आंगनबाडी केंद्र पर प्रत्येक लाभार्थी को 7.5 किलोग्राम खादान्न सामग्री दिया जाना था। इसके विपरीत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व समूह ने आपस में मिली भगत कर मात्र ढाई किलोग्राम खादान्न का वितरण किया गया। इसकी शिकायत सीडीपीओ धर्मेंद्र गौतम से फोन पर किया।पीड़ित रंजीत गोस्वामी का आरोप है‌ कि सीडीपीओ ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे ही फोन पर फर्जी मुकदमें में फसानें की धमकी दे डाली। उसने दोबारा आलाधिकारियों से शिकायत की और पूरे मामलें की जांच हुई। इस बार भी विभागीय मिली भगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत मे हर तरफ से मायूस होकर रंजीत गोस्वामी ने न्यायालय  की शरण ली। खाद्यान्न वितरण में धांधली के आरोप में न्यायालय ने तत्कालीन सीडीपीओ‌ धर्मेंद्र गौतम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुशल कुमारी व स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष जैनब बानो पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश पुलिस को दिया। इस बावत प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया की तत्कालीन सीडीपीओ धर्मेंद्र गौतम समेत समूह की अध्यक्ष और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश मिला है।