मंगलवार, 7 मई 2024

गोण्डा :नगर मजिस्ट्रेट और सीआरओ जारी करेंगे राजनैतिक दलों को अनुमति।||Gonda:City Magistrate and DRO will issue permission to political parties.||

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गोण्डा :
नगर मजिस्ट्रेट और सीआरओ जारी करेंगे राजनैतिक दलों को अनुमति।
◆कैसरगंज व गोण्डा की अलग-अलग जारी होंगी अनुमति।
दो टूक : गोण्डा उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर ने जनसाधारण को सूचित किया  है कि अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्मीद्वारी फाइनल के उपरान्त राजनैतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार के लिए वाहन पास, रैलियों ,जनसभा/जुलूस,रोडशों आदि की अनुमति लोकसभावार जारी की जायेगी। गोण्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 295-मेहनौन, 296-गोण्डा, 300-मनकापुर (अ०जा०) एवं 301-गौरा के लिए सम्बन्धित सहायक रिटर्निग आफिसरों, एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु सभी प्रकार के जनसभा,जुलूस,रोडशो इत्यादि एवं सभी प्रकार के वाहनों की अनुमति मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा द्वारा जारी की जायेगी। इसके अतिरिक्त कैसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 297-कटराबाजार, 298-करनैलगंज एवं 299-तरबगंज के लिए सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निग आफिसरों, 
एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु सभी प्रकार के जनसभा,जुलूस,रोडशो इत्यादि एवं सभी प्रकार के वाहनों की अनुमति नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा जारी की जायेगी। अब तक सारी अनुमति एमसीएमसी कक्ष में बने सिंगल विण्डो सिस्टम से जारी की जा रही थीं। अब एमसीएमसी कक्ष से ही दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए अनुमति जारी की जायेगी।