सुल्तानपुर:
मां के हत्यारे बेटे को उम्र कैद,सिर काटकर कुएं में था फेका ।।
■दस सालों से जेल में है बंद,पिता की गवाही पर हुई सजा।
दो टूक : सुल्तानपुर जनपद मे एक मां के हत्यारे बेटे को गुरुवार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। जनवरी 2014 में आरोपी पुत्र ने घटना को अंजाम दिया था, तब से वो जेल में ही बंद है। उसने महज इस बात पर बुजुर्ग मां का सिर काटकर कुएं में फेक दिया था कि वो बार-बार नल पर शौच कर देती थी। बचाने आयी बहन पर भी जानलेवा हमला कर दिया था। बुजुर्ग पिता की गवाही पर बेटे को सजा हुई है।
विस्तार:
मामला सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर कोतवाली अंतर्गत जयसिंहपुरखुर्द गांव का है। 1 जनवरी 2014 को गांव निवासी महेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि आरोपी के पिता सुकई विश्वकर्मा ने बेटे के विरुद्ध जयसिंहपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। सुकई के अनुसार 1 जनवरी 2014 को उसकी पत्नी रामलली का पेट दर्द कर रहा था। वह उसके लिए बाजार से दवा लेने गया था। शाम को जब वो 6 बजे घर वापस लौटा तो महेंद्र खून से लथपथ था और पत्नी के शरीर का हिस्सा रजाई मे लिपटा हुआ था।
बेटे महेंद्र ने पिता से बताया था कि उसने सिर काटकर कुएं में फेंक दिया है। जिस पर सुकई चीखने चिल्लाने लगा तो आसपास के लोग जमा हो गए थे। पूछने पर महेंद्र ने बताया था कि पेट खराब होने के कारण मां बार-बार नल के पास शौच कर देती थी जिसे साफ करते-करते वह परेशान हो गया था। इस पर हमने उसे काटकर कर मार डाला। पुलिस रात को ही आई और कटे सिर को कुएं से निकाला और महेंद्र को जेल भेज दिया था। दस साल तक आरोपित जेल में ही रहा।
केस में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह परीक्षित कराए गए। जहां साक्ष्यों के आधार पर एडीजे कोर्ट के जज जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपी को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया और सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। बताया जा रहा है आरोपी का एक भाई शोभनाथ व बहन पूनम है। मां की हत्या से पूर्व उसने बहन पर भी चाकू से हमला बोला था। बाद में गांव वालों ने मिलकर बहन की शादी रचा दी थी।