दो टूक, गोण्डा- एसपी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अभियोजन अधिकारियों द्वारा जनपदीय पुलिस को केन्द्र सरकार के द्वारा संशोधित नए कानूनों के विषय में 16 जून को वर्कशॉप आयोजित कर नए कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। एसपी ने बताया कि नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) 1जुलाई से लागू हो रहे है। इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध व अपराधियों पर और प्रभावी ढंग से शिंकजा कसा जा सकेगा, 30 जून तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधि0 के अनुसार ही की जाएगी। इन 3 नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है।
नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फाॅरेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जीरो एफआईआर, ईएफआईआर व चार्जशीट डिजिटल होगे, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फाॅरेसिक टीम द्वारा विज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है, थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।