सुल्तानपुर:
सगे भाइयों समेत चार को हुई तीन साल कैद,क्रॉस केस के सभी आरोपित बरी।
◆ कुड़वार के धरावां गांव में 16 साल पहले हुई थी घटना।
सुलतानपुर जनपद के थाना कुड़वार क्षेत्र के धरावॉ गॉ में 16 साल पहले प्राण घातक चोट पहुंचाने वाले तीन सगे भाइयों सहित चार को एडीजे जलाल मोहम्मद अकबर ने तीन साल कैद व पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. घटना 16 साल पहले कुड़वार थाने के धरावां गांव में हुई थी. इस मामलें के क्रॉस केस में सारे आरोपित बरी कर दिए गए है.
सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि 18 जुलाई 2008 को सुबह आठ बजे रसीद अहमद अपने बेटों के साथ खेत में घास निकाल रहे थे उसी गांव के एजाज अहमद उनके भाई कफील व सुहेल तथा ममेरे भाई जमील ने लाठी व कुदाल से सबको मारा. जिससे रसीद, हफीज, अनीस व ईश्तीयाक को चोट लगी. गंभीर रूप से घायल इश्तीयाक को सीधे कुड़वार अस्पताल लें जाया गया जहाँ से पहले जिला अस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ. पुलिस ने रसीद के प्रार्थनापत्र पर एन सी आर लिखा. और तीन दिन बाद जमील कि तरफ से भी रसीद व उनके बेटों मुन्ना, अनीस व इश्तीयाकके विरुद्ध एन सी आर लिख लिया. मेडिकल कॉलेज में हुए इलाज के आधार पर एसपी के आदेश से रसीद के मुकदमें प्राण घातक चोटों की धारा बढ़ाई गई लेकिन दोनों मामलों में विवेचक ने हल्की धारा में आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया. अभियोगी के निजी अधिवक्ता जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने आपत्ति किया तो मजिस्ट्रेट ने प्राण घातक धाराओं में संज्ञान लिया जो उच्च न्यायालय तक सही ठहराया गया। मुकदमा चला तो अभियोजन की ओर से सात गवाह परीक्षित कराये गए. दोनों पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जज ने एजाज कफील सुहेल व जमील को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय में अपील दायर करने तक जमानत पर रिहा कर दिया है।