मंगलवार, 16 जुलाई 2024

मऊ : शॉप मालिक एवं कम्पनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना,मानक के अनुरूप नही मिले थे खाद्य पदार्थ।||Mau: Shop owner and company fined Rs 6 lakh, food items were not found to be as per the standards.||

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मऊ : 
शॉप मालिक एवं कम्पनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना,मानक के अनुरूप नही मिले थे खाद्य पदार्थ।।
जुर्माने की राशि एक माह के अंदर जमा ना करने पर की जाएगी वसूली : अपर जिलाधिकारी।
।। देवेन्द्र कुशवाहा ।।
दो टूक : जनपद  मऊ के  न्याय निर्णायक अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने नगर पालिका में स्थित अपना बाजार मॉल के खाद्य कारोबारी गोपाल पुत्र मुरली नॉमिनी मेसर्स अपना बाजार सहादतपुरा,थाना कोतवाली तहसील सदर जनपद मऊ एवं खाद्य आपूर्तिकर्ता में मेसर्स श्रेयांश ट्रेडर्स के 47/3 रामागंज कटरा,विशेश्वरगंज वाराणसी को अर्थ दंड स्वरूप 3- 3 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है।
विस्तार
ज्ञातव्य है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17 जून 2021 को शहादतपुरा स्थित विक्रय प्रतिष्ठान अपना बाजार में विक्रय हेतु रखे पापड़ ब्रांड( जय दुर्गा विनिर्माता के 200 ग्राम के मूल पैक की गुणवत्ता में संदेह होने पर नमूना लिया गया था, जिसकी जांच हेतु खाद्य विश्लेषक लखनऊ को उक्त नमूने को प्रेषित किया गया था। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना मिथ्या छाप पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)का उल्लंघन था। आज न्याय निर्णायक अधिकारी /अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में इस संबंध में संबंधित विपक्षियों द्वारा नोटिस जारी करने के उपरांत भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं नहीं की गई। ऐसे में खाद्य विश्लेषक की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला अधिकारी ने कारोबारकर्ता एवं आपूर्तिकर्ता दोनों पर तीन- तीन लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किया। इस प्रकार दोनों लोगों से कुल 6 लाख रुपए वसूली के आदेश आज अपर जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए।