लखनऊ :
संविधान हत्या दिवस अधिसूचना पर पीआईएल दायर।
◆अमिताभ ठाकुर ने संविधान हत्या दिवस शब्द जताया आपत्ति।।
दो टूक : आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर के माध्यम से संविधान हत्या दिवस की अधिसूचना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दायर किया है।
भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हुए इमरजेंसी के दौरान सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सम्मान देने की घोषणा की है।
अमिताभ ठाकुर ने इसके लिए संविधान हत्या दिवस शब्द के प्रयोग किए जाने को अविधिक बताया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की हत्या होने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है. अतः इमरजेंसी लगाने को संविधान हत्या दिवस नहीं कहा जा सकता।
साथ ही उन्होंने अधिसूचना में भारत सरकार पर अपने लोगों को पीड़ित करने के आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक को पीड़ित कर सकते हैं, भारत सरकार नहीं उन्होंने हाई कोर्ट से अधिसूचना को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।।