मऊ :
नए कानून को लेकर पुलिस ने किया लोगों को किया जागरूक।
◆बड़े वाहनों से कोपागंज को मिलेगी मुक्ति सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी नो इंट्री।
दो टूक : मऊ जनपद में सोमवार को तीनों नवीन कानूनों को लागू होने पर पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के नेतृत्व में विभिन्न थाना में सम्भ्रांत/गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें कोपागंज थाना में अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार अत्रि व कोपागंज थानाध्यक्ष नवल किशोर सिंह ने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) को लागू होने के संबंध में विभिन्न आवश्यक बिन्दुओं तथा परिवर्तित हुयी धाराओं पर प्रकाश डालते हुये लोगों को जागरुक किया इस दौरान पूर्व की भारतीय दंड संहित 1860 में कुल 511 धारायें थी जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 धारायें, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 484 धारायें थी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 531 धारायें तथा पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराओं थी जो अब नये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धारायें हो गयी हैं। तत्पश्चात मुख्य-मुख्य धाराओं जैसे 379 आईपीसी अब 303 बीएनएस, 302 आईपीसी अब 103 बीएनएस, 419 आईपीसी अब 319 बीएनएस, 363 आईपीसी अब 139 बीएनएस, 376 आईपीसी अब 64 बीएनएस, 354 आईपीसी अब 74 बीएनएस, 304बी आईपीसी अब 80 बीएनएस हो गयी है इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण धाराओं पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये सभी को जागरुक किया गया तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक करने हेतु प्रेरित किया गया।