मऊ :
माफिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर:करड़ो की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा ।।
दो टूक : मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा शातिर अपराधी अंकुर राय द्वारा किये गये लगभग 01 करोड़ रुपये कीमती अवैध अतिक्रमण को कराया गया मुक्त।
विस्तार:
संगठित अपराधअपराधियों एवं अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज रविवार को क्षेत्राधिकारी घोसी दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में एवं सर्किल घोसी के समस्त थाना प्रभारियों, राजस्व टीम व भारी पुलिस बल के साथ थाना कोपागंज क्षेत्रार्न्तगत, वाद संख्या 03048/2020 मौजा चकरा स्थित गाटा संख्या 402मि0 रकबा 0.036 हे0 खलिहानी भूमि से अतिक्रमणी मुख़्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी व शातिर अपराधी अंकुर राय पुत्र रामदरश निवासी चकरा थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा ग्रामसभा चकरा में किये गये लगभग 01 करोड़ रुपये कीमती अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया।
उल्लेखनीय है कि नियत प्राधिकारी द्वारा थाना कोपागंज क्षेत्रार्न्तगत, मौजा चकरा स्थित गाटा संख्या 402मि0 रकबा 0.036 हे0 खलिहानी भूमि से उक्त अतिक्रमणी अंकुर राय को बेदखल करते हुये क्षतिपूर्ति स्वरुप 30 हजार 600 रुपये व निष्पादन शुल्क 01 हजार रुपये आरोपित करते हुये आदेश पारित किया गया, जिसको आज भारी पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
◆ हत्या गैंगस्टर सहित दो दर्जन से अधिक अपराधिक मामलों में दर्ज और टाप टेन अपराधी द्वारा ट्यूबवेल, मकान ,पशुओं और भूसा घर बनाकर सरकारी खलिहान की जमीन पर वर्षों से पक्का कब्जा किए जाने के खिलाफ चल रहे तहसीलदार न्यायिक कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को भारी फोर्स के साथ जेसीबी से गिरवाकर कब्जे से मुक्त कर लिया गया। हालांकि कब्जा गिराने से पहले ही आरोपित ने मजदूरों के साथ रात से लेकर सुबह तक खुद कब्जा तोड़ दिया था। अवैध कब्जा का बाकी हिस्सा प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी चला कर हटा दिया गया । कब्जे की जमीन करीब एक करोड़ की बतायी जा रही है। बताया जाता है कि कब्जा आरोपी आरोपित मुख्तयार अंसारी का करीबी और सहयोगी है । और उस पर हत्या , गैंगस्टर सहित करीब दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में मुकदमे थाने में दर्ज है। सीओ ने बताया कि कब्जा धारक कोपागंज थाने का टापटेन अपराधी है।
खलिहान की जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा ।
बताते चले कि - सहरोज गांव निवासी अंकुर राय पुत्र स्व रामदरश राय मौजा चकरा में सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर तहसीलदार न्यायिक कोर्ट ने कब्जा धारक से बेदखली का आदेश पारित करते हुए क्षतिपूर्ति के तौर पर तीस हजार छत्तीस रूपए जमा करने का आदेश पारित किया था। आदेश पारित होने के बाद सदर एसडीएम शुशील कुमार काफी संख्या में पुलिस पीएसी के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। और मौके का निरीक्षण के बाद कब्जा हटाने के लिए कब्जा तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। कब्जा हटाने के दौरान नायब तहसीलदार शुशील कुमार,सीओ घोसी गणेश दत्त मिश्रा, थानाध्यक्ष नवल किशोर सिंह, सहित विभिन्न थानों के पुलिस और पीएसी के जवान और महिला पुलिस मौजूद थे।