सोमवार, 2 सितंबर 2024

गोण्डा- राज्य सूचना आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी विभागो के जनसूचना अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक, पत्र प्राप्ति के 30दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

शेयर करें:
दो टूक, गोण्डा- राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप कुमार अग्निहोत्री ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी विभागो के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी वादी को प्रत्येक दशा में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराये। धारा-6 के तहत आवेदक जिस दिन से आप से सूचना मांगी है उसे 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराना होगा। बताया की धारा-6 आधारभूत व महत्वपूर्ण धारा है। इसी धारा-6 के आधार पर वादी को समय पर सूचना नही उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्ड निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग निर्धारित समय पर सूचना नही देने पर चाहे तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी दण्डित कर सकता है। सूचना विस्तृत होने पर भी वादी को अवगत कराते हुए नियमानुसार फीस लेते हुए समय पर सूचना उपलब्ध कराये एवं वादी को रजिस्ट्री डाक से अवगत कराते हुए सुरक्षित साक्ष्य अपने पास रखें।

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद यदि दूसरे विभाग से संबंधित है तो प्रार्थना पत्र को 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दें। उन्होंने कहा कि आवेदक को 30 दिन के भीतर सूचना नही देने पर आवेदक सीधे राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जनसूचना अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वादी को ऐसी सूचना दें जिससे वह संतुष्ट हो जाये। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत विभागीय आवेदन रजिस्टर प्रारुप-3 बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने उपस्थित सभी कर्मियों से कहा कि राष्ट्रहित से संबंधित कोई भी सूचना नही दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार प्रशासन में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार को कम करना है।

उन्होंने इस मौके पर उपस्थित कर्मियों को धारा-6, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी, धारा-18, धारा-19ए, 19-3 आदि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सूचना के अधिकार के अधिनियम की नियमावली पढ़ लें व उसी के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने मण्डल के सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, पते, कार्यालय का पता, मोेबाइल नम्बर, व ई-मेल ऐड्रेस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।