सोमवार, 16 सितंबर 2024

अम्बेडकर नगर :पुलिस मुठभेड़ में तीन गौ तस्कर गिरफ्तार,दो के पैर मे लगी गोली।||Ambedkar Nagar:Three cow smugglers arrested in police encounter, two shot in the leg.||

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अम्बेडकर नगर :
पुलिस मुठभेड़ में तीन गौ तस्कर गिरफ्तार,दो के पैर मे लगी गोली।।
दो टूक : अम्बेड़कर नगर जनपद के थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम बीती रात्रि क्षेत्र गस्त के दौरान मुठभेड़ के दौरान ती गौ तस्करो को गिरफ्तार करने मे कामयाब रही। वही पुलिस जबाबी कार्रवाई में दो तस्करो के पैर मे गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस पकड़ गए गौ मांस तस्करो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
 विस्तार:
 पुलिस के अनुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मै राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा 15/16.09.2024 की रात्रि को थाना हाजा से मय सरकारी वाहन UP45G0279 मय चालक के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अभियुक्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में मामुर होकर पदुमपुर बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर  द्वारा सूचना मिली कि साहब गौ तस्करी आवारा पशुओ गाय/साड़ को काटने के लिए लादने वाले पिकप सवार अभियुक्तगण मखनहा बार्डर से पदुमपुर की तरफ आ रहे है इस सूचना पर विश्वास कर मुझ उ0नि0 द्वारा पदुमपुर पर बैरियर लगाकर रोड को ब्लाक किया गया और पिकप का इन्तजार किया गया तो मखनहा बार्डर आजमगढ़ से एक पिकप सफेद रंग की आती हुई दिखाई दी । नजदीक पहुंचने पर मुझ थानाध्यक्ष द्वारा पिकप को रूकने का इशारा किया गया तो पिकप सवार व्यक्तियों द्वारा पिकप से हम पुलिस कर्मियों पर पथराव कियाजाना लगा और बैरियर तौड़ कर पदुमपुर से राजेसुल्तानपुर की तरफ मुड़कर कम्हरिया की तरफ भागने लगे जिस पर मुझ थानाध्यक्ष के द्वारा कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए क्षेत्र में रवाना द्वितीय मोबाइल प्रभारी उ0नि0 अमरनाथ यादव को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया और पिकअप को रोकने के लिए रास्ता ब्लाक व एंबुश लगाने हेतु बताया गया। और मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मय हमराही कर्म0गण के उस पिकअप का पिछा किया जाने लगा । बभनपुरा रोड़ पुल के पास द्वितीय मोबाइल मे लगे प्रभारी उ0नि0 अमरनाथ यादव द्वारा अपने हमराही कर्मचारीयो की मदद से बभनपुरा पुल के पास रोड को ब्लाक कर पिकअप का इंन्तजार किया जा रहा था कि पिकअप जब बभनपुरा पुल पर पहुचीं तो आगे रास्ता ब्लाक व पुलिस की गाडी देखकर और पिछे मुझ थानाध्यक्ष की गाड़ी को देखकर पुलिस कर्मचारीयो पर अबैध कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर कर दिये व ईट पत्थर चलाते हुए गाडी से उतरकर भागने लगे जिसपर मुझ थानाध्यक्ष व द्वितीय मोबाइल प्रभारी उ0नि0 अमरनाथ यादव द्वारा जवाबी फायरिंग बचाव मे की गयी तो दो अभियुक्तो के पैरो मे घुटने के निचे गोली लग गयी और वही गिर पड़े जिसे पुलिस कर्मियो द्वारा पकड़ लिया गया व तीसरे अभियुक्त को भी हम पुलिस कर्मियो द्वारा हिकमत अमली से दौड़ाकर कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया । तीनो अभियुक्तो को समय करीब 00.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्तगण ( दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा व सलमान उर्फ मन्नी) के कब्जे से दो अदद अवैध तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। व पिकअप गाड़ी UP50ET2932 सफेद रंग की बरामद किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना की जनकारी कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारीगण को दी गयी व घायल गिरफ्तार अभियुक्तगण को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी जहांगीरगंज ले जाया गया व एक अभियुक्त को थाना हवालात मे किया गया व गिरफ्तार अभियुक्तगणो के परिजनो को सूचना अकब से दी जायेगी। गिरफ्तारी के समय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। व गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण को उनके द्वारा किये गये अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया। व पूछताछ से ज्ञात हुआ कि पकड़े गये अभियुक्तगण द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना पूर्व मे कारित की गयी पूछताछ से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको अपने द्वारा किया गया अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध मे जानकारी हो गयी है व पूछताछ से अभियुक्त द्वारा पूर्व मे थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना मे सम्मिलित होना बताया गया।पूछताछ से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको अपने द्वारा किया गया अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध मे जानकारी हो गयी है व पूछताछ से अभियुक्त द्वारा पूर्व मे थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना मे सम्मिलित होना बताया गया।अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र इकबाल 
 पूछताछ से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको अपने द्वारा किया गया अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS के सम्बन्ध मे जानकारी हो गयी है व पूछताछ से अभियुक्त द्वारा पूर्व मे थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना मे सम्मिलित होना बताया गया l