दो टूक, गोण्डा- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के नई गाइडलाइन की जानकारी से अवगत कराने को लेकर जिले के इटियाथोक ब्लाक सभागार मे सम्बंधित अधिकारियों के मौजूदगी मे मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आये हुए ग्राम प्रधानो, बीडीसी समेत पंचायत सचिओ को नई गाइडलाइन से अवगत कराते हुए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
अपने सम्बोधन मे बीडीओ एसपी पांडेय ने कहा की सरकार ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के मानकों में बदलाव किए हैं। इसके अलावा इसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। पहले के 13 मानकों को घटाकर अब सिर्फ 10 कर दिया गया है और वहीं वर्ष 2024 की अवधि को बढ़ाकर 2028-29 कर दी गई है। उन्होंने बताया की पहले 13 मानकों के आधार पर पात्रता का चयन किया जाता था जिन्हें घटाकर अब 10 मानक कर दिए गए हैं। नए मानकों के अनुसार अब दो पहिया वाहन धारक, फ्रिज /रेफ्रिजरेटर धारक तथा 15 हजार रुपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाला भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र होगा जबकि पूर्व मे यह धनराशि 10 हजार रुपए थी।
उन्होंने कहा की आश्रयविहीन परिवार, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवार, बेसहारा/भीख माँगकर जीवनयापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैद्यानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरो को आवास का लाभ प्रमुखता से दिलाया जाना है। बीडीओ ने सभी जिम्मेदारो को सचेत करते हुए कहा की चयन प्रक्रिया में अपना पराया न देखते हुए जो व्यक्ति पात्र हो उसे आवास का लाभ अवश्य दिलाइये। उन्होंने कहा की इस मामले मे किसी भी प्रकार के लापरवाही या गड़बड़ी की दशा मे कार्रवाई होगी।
बीडीओ ने कहा की आप लोगों को यहाँ पूरी जानकारी दी गई है ताकि अपने कार्यक्षेत्र मे जाकर इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को इस बावत जागरूक कर लाभार्थियों का चयन करें।
यहाँ मौजूद एडीओ एजी मजहर हुसैन ने नई गाइडलाइन के सभी बिंदुओ को बारी बारी से पढ़कर सुनाया और इस विषय पर लोगों के सवालों के जबाब भी दिए। उन्होंने बताया की नये मानक के तहत मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन के स्वामी आवास के पात्र नहीं होंगे। यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण के स्वामी को भी यह लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 50,000 या उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक को आवास नहीं मिलेगा। वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाला परिवार हो उसको लाभ नहीं मिलेगा।
बताया की परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 रू० प्रतिमाह से अधिक कमाता हो तो वह पात्र नहीं होगा। आयकर चुकाने वाले या प्रोफेशनल टैक्स चुका रहें हैँ तो आवास के पात्र नहीं हैँ। इसके साथ ही 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो या 10-05 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का स्वामी हो तो उसको भी आवास नहीं मिलेगा।