मऊ :
शातिर गांजा तस्कर की खिलाफ गैगस्टर एक्ट के तहत हुई कुर्क की कार्रवाई।।
लगभग 86 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति पर हुई सील की कार्रवाई।।
।। देवेन्द्र कुशवाहा ।।
दो टूक : मऊ जनपद के थाना घोसी व मधुबन पुलिस व राजस्व टीम द्वारा संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल निवासी रईसा थाना कोपागंज व हाल पता बहरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के विरुद्ध थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 441/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्त संजय जायसवाल अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ गांजा तस्करी के अपराध से अर्जित धन से अपने भाई राजू जायसवाल पुत्र छेदी जायसवाल निवासी हिराजपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ के नाम से मौजा हिराजपट्टी तहसील मधुबन जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 30 रकबा 0.020हे0 क्रय कर रकबा 0.0096 हे0 भूमि पर दोमंजिला मकान का निर्माण किया गया है, उक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 49,87,500 रूपये है तथा उस पर बने दोमंजिला मकान का अनुमानित मूल्य लगभग 36,10,000 (कुल अनुमानित कीमत 85,97,500 रुपए है) क्रय किया गया है जबकि उसका भाई उक्त अचल सम्पत्ति का केवल दृश्यमान स्वामी हैं। इस अचल सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी संजय जायसवाल ही है तथा उक्त भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिये करता है। दोनों भाईयों के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 27अगस्त को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा 06 सितम्बर को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज 12 सितम्बर को थाना घोसी व मधुबन पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किया गया।