मऊ :
खलासी ने ट्रक ड्राइवर को उतारा था मौत के घाट,हुआ गिरफ्तार।
ट्रक चालक खलासी की प्रेमिका से करता था बात,।।
दो टूक : मऊ जनपद के थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत बीते 22 अक्टूबर को बढुआ गोदाम में ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले मे ट्रक खलासी को गिरफ्तार कर हत्या काण्ड का खुलासा किया। आरोपी नाबालिग की प्रमिका से ट्रक चालक पीठ पीछे बात करता है जिससे नाराज खलासी ने मौका पाकर चालक की हत्या कर फरार हो गया था।
विस्तार :
जनपद मऊ के थाना सरायलखन्सी क्षेत्र बीते ते दिवस थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 432/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस. दर्ज मुकदमे से पुलिस टीम ने मुखबिर की सहायता से छानबीन करते करते हुए हत्या आरोपी बालअपचारी को मऊ रेलवे स्टेशन तिराहे के पास से गिरफ्तार किया।
पकडे गये अपचारी किशोर ने पूछताछ मे पुलिस को बताया कि वह ट्रक ड्राइवर सन्तोष कुमार के साथ खलासी के तौर पर काम करता था 21 अक्टूबर को हम लोग मिर्जापुर गिट्टी लोड करने जा रहे थे कि बढुआ गोदाम शराब ठेके के सामने बने यात्री टिन शेड में गाड़ी खड़ा करके ड्राइवर सन्तोष सो रहे थे। जब ड्राईवर संतोष कुमार गाड़ी में सो गये तब मैं गाड़ी की निगरानी कर रहा था गाड़ी की निगरानी करते समय मैं संतोष कुमार का मोबाईल ले लिया और उसमें की रिकार्डिंग सुनने लगा जिसमें कुछ रिकार्डिंग मेरी प्रेमिका तथा ड्राईवर सन्तोष कुमार की थी मेरी प्रेमिका से ड्राईवर ने कई बार बातचीत किया था जिसकी रिकार्डिंग मैने सुना, रिकार्डिंग सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया इसके बाद मैं सोते हुये ड्राईवर संतोष कुमार के सिर पर गाडी में रखे लोहे की राड से कई वार किया। जिसके कारण उसकी गाड़ी के केबिन में सीट पर ही मौत हो गयी। मेरे पैन्ट में खून लगा था उसको उतार कर मैने टीन शेड के पीछे फेंक दिया और दूसरी पैंट पहनकर हत्या करने के बाद मैं गोरखपुर पहुंचा, तब मुझे याद आया कि मेरा पैसा तो ड्राईवर की हत्या करते समय जो पैन्ट मैं पहना था उसी में रह गया है। उसी पैसे के लिये 23 अक्टूबर की रात में मैं गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर मऊ पहुँचा और पैसा लेने के लिये जा रहा था कि रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया।
पकड़े गये अपचारी किशोर की निशानदेही पर मृतक ड्राइवर तथा आरोपित खलासी की दो अदद मोबाइल, एक अदद पैन्ट, एक अदद शर्ट अपचारी किशोर की बरामद हुए हैं। उम्र के आधार पर आरोपित नाबालिक है। जिसके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय भेजा गया ।