मऊ :
गैंगस्टर बदमाश के लाखों की कीमती सम्पत्ति पर कानून चला चाबुक।।
धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत किया गया कुर्क।।
दो टूक : जनपद स्तर का एनडीपीएस एक्ट संबंधित टॉप टेन, हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी कलीम उर्फ हीरा द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपनी भतीजी के नाम से खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 39 लाख 20 हजार रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत कुर्क किया गया।
विस्तार:
मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा जनपद स्तर का एनडीपीएस एक्ट संबंधित टॉप टेन, हिस्ट्रीशीटर शातिर अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा पुत्र स्व0 ताज मुहम्मद उर्फ ताजी अहमद उर्फ मुख्तार अहमद निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 320/23 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने नाम से मौजा पुरालच्छी राय तहसील सदर में मकान नं0 64/1 रकबा खरीदा था । अपनी अवैध अचल संपत्ति छुपाने के लिए अपनी भतीजी अफसा परवीन पुत्री नसीम अहमद कुरैशी निवासिनी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर के नाम से मकान नं0 64/1 रकबा 12.5 कड़ी यानी 50.63 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 लाख 20 हजार रुपये है, रजिस्ट्री किया गया है।
अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा एवं उसकी भतीजी अफसा परवीन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती भूखण्ड को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 05 अक्टूबर को उक्त भूखण्ड को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा 22 अक्टूबर को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज 25 अक्टूबर को थाना दक्षिणटोला कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।