मऊ :
मामूली सी टक्कर पर युवक को चाकू मारकर लहूलुहान करने वाला आरोपी गिरफ्तार।
दो टूक : जनपद मऊ के थाना घोसी क्षेत्रार्न्तगत 15 नवम्बर को मधुबन मोड़ के पास मो0साईकिल से हुयी टक्कर को लेकर चाकू से हमला कर लोक व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले अभियुक्त शोएब खान के विरुद्ध की गयी एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गई।।
विस्तार :
मऊ के पुलिस अधीक्षक इलामारन जी द्वारा 18 नवम्बर को अभि0 शोएब खान पुत्र असलम खान निवासी बैसवाड़ा थाना घोसी जनपद मऊ को राष्ट्रीय सुरक्षा अधि0-1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अर्न्तगत निरुद्ध किये जाने की प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र द्वारा 19 नवम्बर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधि0-1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के अर्न्तगत उक्त शोएब खान को 03 माह के लिये निरुद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 15 नवम्बर को शाम करीब 06ः30 बजे सुक्खु राजभर पुत्र बालकरन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी भरौटी थाना घोसी जनपद मऊ मो0साईकिल से जा रहा था कि मधुबन मोड़ घोसी के पास शोएब खान पुत्र असलम निवासी बैसवाडा थाना घोसी जनपद मऊ के द्वारा उक्त सुक्खू के मो0साईकिल में टक्कर मार दी गयी, बाइक के आपस में हल्की टक्कर हो जाने को लेकर विवाद हो गया जिससे शोएब उपरोक्त द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ सुक्खु राजभर को धारदार वस्तु से गर्दन पर वार कर दिया जिससे सुक्खु राजभर घायल हो गये जिसको स्थानीय लोगों द्वारा सीएचसी ले जाया गया तथा थाना घोसी पुलिस भी सी0एच0सी पहुंच गयी। इस दौरान आक्रोशित भीड़ अस्पताल सी0एच0सी0 घोसी पर आ गये और आपस में कहासुनी करते हुये विवाद करने लगे देखते ही देखते मारपीट व पथराव शुरु हो गया और अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, पुलिस द्वारा उक्त भीड़ को हिकमातमली से हटाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोटें आयी, तत्पश्चात घायल सुक्खू कोे सीएचसी से जिला अस्पताल मऊ रेफर किया गया और जिला अस्पताल से ट्रामा सेन्टर वाराणसी रेफर किया गया है जहां इलाज चल रहा है तथा इस सम्बन्ध में घायल सुक्खु राजभर की माँ शारदा देवी की तहरीर पर शोएब आदि के विरुध्द थाना घोसी पर मु0अ0सं0 530/24 धारा 3(5)/118(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया है अभियुक्त शोएब को हिरासत पुलिस में लिया गया।
इसके उपरांत भीड़ ने बड़ागांव (भरौटी) के सामने घोसी-दोहरीघाट मुख्य मार्ग को 200 से 250 की संख्या में इकट्ठा होकर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया जहां पर पुलिस बल द्वारा समझाने-बुझाने के दौरान उक्त भीड़ द्वारा उग्र होकर नारेबाजी करते हुये पुनः पथराव शुरु कर दिया गया जिसे काफी पुलिसकर्मियों को चोटें आयी तथा कई सरकारी वाहन छतिग्रस्त हो गये। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 38 नामजद व 250-300 अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 531/2024 धारा 189(2),191(2),191(3),190,109,115(2),125,126(2),131,132,324(4)352, 351(2) बीएनएस, 7 सीएलए व 2/3 सा0स0नु0 निवा0 अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा चिकित्साधिकारी सी0एच0सी घोसी के तहरीर पर 200 अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 532/2024 धारा 3(5),132 बीएनएस व 3ए,3बी उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त शोएब खान की उक्त अपराधिक क्रिया कलाप से क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन विचलित हो गया तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी एवं अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। इसके द्वारा ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति की संभावना है जिससे सामान्य जनजीवन के प्रवाह व निर्वहन एवं लोक व्यवस्था पर पुनः प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।