शनिवार, 21 दिसंबर 2024

गोण्डा- 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई फांसी एवं रू 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा

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गोण्डा- महज 4 साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को 6 माह के भीतर न्यायालय ने मृत्युदंड के साथ रू 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के निवासी (साधु भेषधारी) सौतेले पिता विश्वनाथ ने बच्ची से दुराचार करने के बाद उसे पटककर मौत के घाट उतारा था। यह घटना 6 माह पूर्व गोण्डा जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत हुई थी। 

गोण्डा एसपी विनीत जायसवाल ने बताया की 22 जून 2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में करीब 4 वर्षीय अज्ञात बच्ची का शव मिलने की सूचना पर उनके सहित टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई थी। वादी विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने पुत्र देवता प्रसाद निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना नवाबगंज गोंडा की तहरीर पर थाना नवाबगंज मे धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन कर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज मनोज राय को निर्देशित किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 376 ए0बी0 भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी थी।

पुलिस टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना के 24 घंटे के भीतर उसका सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार निवासी ग्राम जोरीताल थाना सेवढ़ा जनपद दतिया मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन थाना नवाबगंज के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय (विवेचक) द्वारा घटना के मात्र 10 दिन में ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आज यानी 21 दिसंबर 2024 को थाना नवाबगंज में पंजीकृत महिला सम्बन्धी चिन्हित अपराध में  जिला अपर शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा थाना नवाबगंज के पैरोकार आ० अरुण कुमार गौड़ व कोर्ट मोहर्रिर मoआओ संध्या चौरसिया के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय/पीठासीन अधिकारी राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार को दोषसिद्ध करते हुए मृत्युदण्ड एवं रू 50,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि अभियोग के विवेचक निरीक्षक मनोज कुमार राय (तत्कालीन थाना प्रभारी नवाबगंज) के जनपद गोण्डा से स्थानान्तरण हो जाने एवं सड़क दुघर्टना में गंभीर रूप से घायल होने के फलस्वरूप उपचाररत होने के उपरान्त भी विवेचक द्वारा पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया तथा उक्त अभियोग में समय से गवाही व प्रभावी पैरवी की गयी। इसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

"सजा का विवरण"==
दोषसिद्ध अभियुक्त विश्वनाथ वंशकार को  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में मृत्युदण्ड व ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत भी मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है।