देवीपाटन मण्डल गोण्डा- आयुक्त ने एक गंभीर भूमि विवाद मामले में तहसील करनैलगंज की ग्राम पंचायत भौरीगंज की भूमि पर कथित कूटरचित आदेश के तहत नाम दर्ज कर भूमि विक्रय की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत के अनुसार- कूटरचित आदेश के माध्यम से उक्त भूमि का विक्रय किया गया है, जिससे भूमि विवाद उत्पन्न हुआ है। आयुक्त ने मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा को निर्देश दिया है कि वे अभिलेखों की स्वयं जांच करें और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से वरिष्ठ स्तर पर इस मामले की जांचकर कार्यवाही रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। ग्राम पंचायत भौरीगंज की भूमि के विक्रय को लेकर कूटरचित आदेशों के माध्यम से फर्जी तरीके से नाम दर्ज करने की शिकायत देवेश ओझा निवासी बरतरा, कर्नलगंज द्वारा की गई है।