गोण्डा- जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के एक गांव में राजस्व निरीक्षक व लेखपाल नें कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मृतक व्यक्ति की संपत्ति को दूसरों के नाम कर दिया। मृतक के पत्नी को मामले की जानकारी होने पर उसने स्थानीय पुलिस व जिले के आलाधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत मे पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर आरोपी राजस्व अधिकारियों व वरासत कराने वालों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पूरा मामला इटियाथोक थाना क्षेत्र के रमवापुर गोविंदा गांव से जुड़ा हुआ है। गांव निवासिनी श्रीमती मरिया माया ने न्यायालय को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके पति हरीराम की मृत्यु 4 माह पूर्व हुई थी। उनके एक लड़का रामकेवल पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु 11 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पति की मृत्यु के बाद प्रार्थिनी ही उसके संपत्ति की जायज वारिस है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा पति के नाम दर्ज संपत्ति को उसके नाम दर्ज ना करके मृतक (पति) के दोनों भाइयों शोभाराम व सहजराम के नाम फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया।
फर्जी वसीयत दर्ज करने में राजस्व अधिकारियों के साथ गांव के कुछ लोगों ने भी झूठी गवाही देकर विपक्षियों की मदद की। पीड़िता ने शिकायती पत्र में विपक्षियों पर खेत में जाने के दौरान मारने पीटने व अश्लील हरकत करते हुए साड़ी उतारने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता के शिकायत पर कोर्ट के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया।
प्रभारी निरीक्षक शेषमनी पांडेय ने बताया कि राजस्व निरीक्षक राम प्रकाश पांडेय, हल्का लेखपाल विजय कुमार सिंह, प्रधान बाबादीन मौर्या पुत्र रघुनंदन, शोभाराम पुत्र मोती, बृजाराम पुत्र शोभाराम, बच्चाराम पुत्र शोभाराम, राजेंद्र प्रसाद पुत्र रामशंकर, रामसमुझ पुत्र दुखी, ननके पुत्र रामसमुझ, राकेश पुत्र रामफेर निवासीगण रमवापुर गोविन्दा के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी, मारपीट व छेड़छाड़ सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।