अंबेडकर नगर:
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 258 पात्र जोड़ें एकदूजे के बंधन में बंधे।।
।। ए के चतुर्वेदी ।।
दो टूक : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का उददेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरत मन्द एवं निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं व रीति रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह कराकर समाज के सभी वर्गों में सर्व धर्म समभाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1158 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिसके क्रम में विकासखंड कटेहरी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. हरिओम पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी अनुपम सिंह तथा अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे।जिसमें विकास खंड भीटी के 105 जोड़े तथा कटेहरी के 153 जोड़े कुल 258 पात्र जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विकासखंड कटेहरी में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 258 पात्र जोड़ों को सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं व रीतिरिवाज़ों के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष जिलाधिकारी द्वारा नव दंपतियों को शतायु होने तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजनान्तर्गत प्रत्येक जोड़ों पर कुल रू0 51000/- की धनराशि व्यय करने का प्रावधान है। जिसमें रू0 10000/- की धनराशि का विवाह उपहार सामग्री हेतु एवं रू० 6000/- की धनराशि विवाह आयोजन व्यवस्था हेतु तथा रू0 35000/- की धनराशि विवाहित कन्या के खाते में सीधे भेजा जाता है।सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए http//cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय/नगर पालिका/नगर पंचायत के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों सहित जमा कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड स्तर पर तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।