लखनऊ :
प्लाट बेचने के नाम पर लाखों की ठगी रिपोर्ट दर्ज।।
दो टूक :लखनऊ के थाना पीजीआई क्षेत्र के चरण भट्ठा रोड पर रहने वाले व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर प्लाट बेचने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने और गाली गलौज जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीजीआई थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है।
विस्तार:
जानकारी के अनुसार विपिन शर्मा निवासी आमी सराय, सैफखा, बेसार, जिला प्रतापगढ़ वर्तमान समय में इन्द्रपुरी कालोनी, चरन भट्ट्ठा रोड थाना पीजीआई लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात अनुज सिंह रजावत, निदेशक बृजगोपी डेवलपर्स प्रा लिमिटेड, सी-30 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड तेलीबाग लखनऊ निवासी पीजीआई लखनऊ से हुई थी।
(मूल रूप से-ग्राम व पोस्ट-मेड़वा, थाना-रोद जिला-भिण्ड मध्य प्रदेश के रहने वाले अनुज द्वारा उदयपुर गाँव के पास रायबरेली रोड में प्लाटिंग की गयी है उसमें प्लाट बेचने की बात तय हुई। प्रार्थी द्वारा अनुज राजावत के कार्यालय में उपलब्ध मानचित्र में प्लाट चिन्हित कर 650 रुपए प्रति वर्ग फिट की दर से 1600 वर्ग फिट का प्लाट 10,40,000/में तय हुआ। जिसमें (रु 3,40,000 नकद तथा रुपये 4 लाख एवं 3 लाख की 2 चेके) दिनांक 26-03-2023 को अनुज सिंह राजावत को दिया गया था। अनुज सिंह राजावत द्वारा प्लाट की रजिस्ट्री हेतु स्टाम्प क्रय करने, कोर्ट फीस एवं अन्य खर्चे हेतु रुपये 50,000 और माँगा गया, तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 08-04-2023 को रूपये 50,000 नकद रजिस्ट्री के खर्चे हेतु दिया गया। प्लाट की रजिस्ट्री हेतु मोहनलालगंज तहसील जाने पर राजावत द्वारा दूसरे क्षेत्र (ग्राम-पुरहिया) के प्लाट की रजिस्ट्री के पेपर तैयार कराकर रखा गया था, प्रार्थी द्वारा पेपर पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि यह दूसरे क्षेत्र-ग्राम-पुरहिया की जमीन है, जो कि प्रार्थी को पूर्व में न तो बतायी गयी थी न ही दिखायी गयी थी। प्रार्थी द्वारा मना करने पर राजावत द्वारा कहा गया कि मस्तीपुर ग्राम के पास रायबरेली रोड पर दूसरी साइड चालू करने जा रहे है, उसमे प्लाट दे देंगे। प्रार्थी उस साइड के प्लाट की रजिस्ट्री का इन्तजार करता रहा। कुछ समय पश्चात ज्ञात हुआ कि पैसे के लेन-देन को लेकर उस साइड में भी जमीन मालिक द्वारा अपना ताला डाल दिया गया है। प्राथर्थी द्वारा माह जुलाई 2023 में पैसा वापस मांगने पर अनुज सिंह राजावत द्वारा रुपये 4 लाख एवं 3 लाख की 2 चेके अग्रिम तिथि की दी गयी तथा हमारे द्वारा नकद भुगतान की गयी धनराशि रुपये 3,90,000 को नकद जोन भुगतान किये जाने की बात कही गयी। अनुज सिंह राजावत द्वारा नकद धनराशि मांगे जाने पर बार-बार आगे की तिथि दी जा रही है तथा रुपये 4 लाख एवं 3 लाख की चेके भी खाते में पर्याप्त पैसा न होने के कारण अस्वीकृत हो गयी है।
पीड़ित की नामजद तहरीर पर पीजीआई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।