बुधवार, 22 जनवरी 2025

मऊ : घोसी में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरुकता शिाविर का हुआ आयोजन।||Mau: A legal awareness camp was organized for the benefit of women in Ghosi.||

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मऊ : 
घोसी में महिलाओं के हितार्थ विधिक
जागरुकता शिाविर का हुआ आयोजन।
।। देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : भारतीय संविधान के तहत महिलाओं के समान काम, समान वेतन, महिलाओं के खिलाफ अपराध, एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीड़न, महिलाओं की शिकायतों के समाधान हेतु दी गई जानकारी।
विस्तार:
माननीय राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार  जनपद न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ सुनील कुमार तथा अपर जनपद न्यायाधीश ,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाकर शमीम रिज़वी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण काननू सम्बन्धी विषय पर साक्षरता,जागरुकता शिाविर का आयोजन ब्लाक घोसी के सभागार में किया गया।महिलाओं के हित संरक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को महिलाओं से सम्बन्धित हितो के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख सुरक्षा , विकास उपचार तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना महिलाओं के कल्याण एवं विधिक अधिकार के प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विधिक सहायता सम्बन्धी सेवाओं  से लाभन्वित किये जाने के बावत विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।
जिला चिकित्सालय मऊ से उपस्थित महिला चिकित्साधिकारी डा0 स्वाति सिंह द्वारा उपस्थित महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, तथा बचाव के उपाय  एंव 18 वर्ष की बालिकाओं को आवश्यक रुप से टीकाकरण कराये जाने के प्रति जागरुक  किया गया। घोसी तहसीलदार श्री शैलेन्द्र सिंह ने महिलाओं हेतु सरकार द्वारा संचालित सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किये जाने के बावत आवश्यक विधिक प्रक्रिया की जानकारी प्रदान कर उपस्थित महिलाआओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। वन स्टाफ सेन्टर से मीरा यादव एंव श्रीमती हूमा रिजवी,काउसंलर, परिवार न्यायालय,मऊ व लीगल एड डिफेन्स काउंसिल के अधिवक्तागण मुक़द्दस जरीफ एवं सज्जाद हुसैन ने उपस्थित महिलाओं को भारतीय संविधान और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी भी प्रकार का यौन हमला, मानव तस्करी और दहेज उत्पीड़न, महिलाओं की शिकायतों के समाधान में एनसीडब्ल्यू की भूमिका और कार्य, महिलाओं के अधिकारों एवं उनके हितों के संरक्षण हेतु दिये गये प्रावधान के बारे मे विविध प्रकार की जानकारी प्रदान की एवं महिलाओं के समास्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र एवं विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकरी एंव महिलाओं के समस्या के समाधान हेतु पुलिस, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान के उपाय बावत जानकारी प्रदान की। निरीक्षक श्रीमती मंजू सिंह ने महिलाओं को गुड टच एवं बैड टच के प्रति सेचत किया आत्म रक्षा के गुर/तरीके सिखाये और महिला हेल्प लाइन 1090  द्वारा उपलब्ध त्वरित सेवाओं के उपयोग के लिए जागरुक किया।