मऊ :
अभिभावक का आय सम्मिलित न किए जाने पर छात्रवृत्ति से होंगे वंचित।
।। देवेन्द्र कुशवाहा ।।
दो टूक : जनपद मऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कतिपय छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वंय के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन में किया गया है जिनको नियमानुसार छात्रवृत्ति देय नहीं है।
ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र को प्रयोग किया है उन आवेदन पत्रों को यह कारण कि "छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया है" का टंकण कराते हुए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय सारिणी में छात्रों के स्तर से करकेक्शन की अवधि में माता-पिता,अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा।
जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक,प्रधानाचार्य, प्रचार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऐसे सभी छात्रों से अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन में करें।