शुक्रवार, 17 जनवरी 2025

मऊ :पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपियों पर दोषसिद्ध हुई सजा।||Mau:The accused were convicted due to effective police advocacy.||

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मऊ :
पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपियों पर दोषसिद्ध हुई सजा।।
।। देवेन्द्र कुशवाहा ।।
दो टूक :  मऊ पुलिस अधीक्षक  इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा 17 जनवरी  को मु0अ0सं0 926/2008  के धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी,एसटी एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण जितेन्द्र साहनी पुत्र  कान्त साहनी निवासी हलीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद, और विरजू राम पुत्र स्व0 रामदास निवासी प्रधानपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹21,000-11000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।
 सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी  अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक  घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।