सोमवार, 3 फ़रवरी 2025

अम्बेडकरनगर :होलिका स्थल को लेकर विवाद,राजस्व टीम ने किया सीमांकन।||Ambedkar Nagar: Dispute over Holika site, revenue team did the demarcation.||

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अम्बेडकरनगर :
होलिका स्थल को लेकर विवाद,राजस्व टीम ने किया सीमांकन।।
।। ए के चतुर्वेदी ।।
दो टूक : अंबेडकर नगर जनपद के ग्राम कांदीपुर, परगना अकबरपुर तहसील जलालपुर में होलिक जलाने के स्थान को लेकर चल रहे विवाद के समाधान हेतु राजस्व टीम द्वारा 2 फरवरी 2025 को सीमांकन किया गया।
राजस्व अभिलेखों के अनुसार होली स्थल का निर्धारण,सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, गाटा संख्या 1133 में स्थित भूमि 1133 कमी (0.100 हेक्टेयर आबादी), 1133 कमी (0.2100 हेक्टेयर उसर) और 1133 ख (0.3090 हेक्टेयर रास्ता) के रूप में अंकित है। इसमें गाटा संख्या 1133 कमी (0.019 हेक्टेयर उसर) को होलीका दहन स्थल के रूप में दर्ज किया गया है।
हालांकि, भूमि रिकॉर्ड के संशोधन के बाद गाटा संख्या 1133 का एक भाग (0.079 हेक्टेयर) गाटा संख्या 1151 में समाहित कर दिया गया। इसी स्थान पर पहले होली जलाने की परंपरा थी, लेकिन अब यह गाटा संख्या 1151 का हिस्सा बन चुका है।
 न्यायालय का आदेश और प्रशासन की कार्यवाही।
गाटा संख्या 1151 पर बैजनाथ पुत्र रामनेवाज का भूमिधरी अधिकार अंकित है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अंबेडकर नगर के वाद संख्या 56/2018 (बैजनाथ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) में 18 जनवरी 2018 को पारित आदेश के अनुसार, वादकर्ता के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश वर्तमान में प्रभावी है।
 प्रशासन ने नया स्थान किया निर्धारित।
ग्राम कांदीपुर में गाटा संख्या 1115 ख (0.017 हेक्टेयर) भूमि को अभिलेखों में होलिका दहन स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। यह स्थान सुरक्षित और खाली पाया गया। अतः प्रशासन ने आदेश दिया कि अब से होली जलाने की परंपरा इसी गाटा संख्या 1115 ख पर निभाई जाएगी, क्योंकि गाटा संख्या 1133 में अब होली जलाना विधिक रूप से उचित नहीं है।
प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ सीमांकन।
इस पूरे सीमांकन कार्य और निर्णय की प्रक्रिया में उप जिलाधिकारी पवन कुमार जायसवाल के आदेशानुसार, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार अमरनाथ त्रिवेदी और थाना अध्यक्ष आशुतोष शर्मा मौके पर मौजूद रहे।
 गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील।
प्रशासन ने ग्रामवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति पुराने विवादित स्थल पर होली जलाने का प्रयास न करे। यदि कोई कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय के बाद, ग्राम कांदीपुर में होली स्थल को लेकर चल रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है