गोंडा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सदर तहसील के लेखपाल संतोष शर्मा को गंभीर अनियमितताओं के आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई ग्राम बादीपुर दिखलौल, गोंडा में घरौनी प्रपत्र तैयार करने में की गई गड़बड़ी की पुष्टि के बाद की गई है। सदर तहसील के ग्राम बादीपुर दिखलौल के निवासी राम सुहावन और अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि घरौनी प्रपत्र के सर्वेक्षण में लेखपाल द्वारा गंभीर अनियमितता बरती गई है। उनके अनुसार, भूखंड संख्या 81/2 पर उनका वास्तविक कब्जा है, लेकिन लेखपाल ने इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने उप जिलाधिकारी (न्यायिक) अशोक कुमार गुप्ता को जांच का जिम्मा सौंपते हुए तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि निर्मित बाउंड्री वॉल के भीतर स्थित भूखंड 81/2 आवेदकों के स्वामित्व में है और उन्हीं का कब्जा है। लेकिन लेखपाल संतोष शर्मा ने इस भूखंड को गलत तरीके से विपक्षी कुसुमा (पत्नी रामयज्ञ) के नाम दर्ज कर दिया, जिससे प्रशासनिक दस्तावेजों में भू-संबंधी अनियमितता उत्पन्न हो गई।
रिपोर्ट में लेखपाल की गलती प्रमाणित होने के बाद, अपर उप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए नायब तहसीलदार धानेपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंपेंगे।