लखनऊ :
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा।।
।। अभय प्रताप ।।
दो टूक : राजधानी लखनऊ थाना आलमबाग मे दर्ज हत्या मामले मे माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से हुआ।
विस्तार :
कोतवाली आलमबाग इस्पेक्टर कपिल गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे पैरोकार का० अनुज कुमार प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 20.02.2025 सम्बन्धित मु0अ0सं0 279/1996 धारा 302 भादवि थाना आलमबाग जनपद लखनऊ के आरोपी रवीन्द्र प्रसाद पुत्र स्व० ध्रुवप्रसाद निवासी एल-18 मुनव्वर बाग फतेहअली तलाब थाना आलमबाग लखनऊ उम्र करीब 46 वर्ष को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।