शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2025

मऊ : सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए करें आवेदन।||Mau: Apply to get benefit of mass marriage scheme.||

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मऊ : 
सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए करें आवेदन।
।।देवेन्द्र कुशवाहा ।।
दो टूक : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने की जानकारी देते हुए जनपद के सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि जनपद म़े श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ योजनाएं संचालित की जा रही है। उक्त योजनाओं की प्रगति के विषय में जिलाधिकारी महोदय, मऊ के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। जनपद मऊ में आने वाले पखवारों में सामूहिक विवाह का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें सम्मिलित होने वाले पात्र श्रमिकों को अपनी पुत्री की शादी (या स्वयं का विवाह होने पर भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने की दशा में) रू० 65,000/- की धनराशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी। इसके अतिरिक्त वर-वधू को पोशाक के कय हेतु भी ऑनलाइन धनराशि प्रदान की जायेगी। साथ ही इस विवाह के आयोजन एवं खर्च की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रम विभाग की होगी। इस हेतु सभी पात्र निर्माण श्रमिक आगामी पखवाड़ों में होने वाली अपनी पुत्री की शादी का आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में उन्हें आवेदन या अपना डिटेल ऑफलाइन कार्यालयः सहायक श्रम आयुक्त, कक्ष संख्या-57. द्वितीय तल, कलेक्टेट, मऊ में देना होगा, तत्पश्चात उनका आवेदन तिथि निर्धारित होने के बाद ऑनलाइन किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक अभिलेख- 1-श्रमिक का पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुनाना हो। 2-आयु प्रमाण-पत्र हेतु वर-वधू का मैट्रिक का अक-पत्र/प्रमाण-पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल या जन्म प्रमाण-पत्र। 3-श्रमिक का पंजीयन अद्यतन और नवीनीकृत हो। ज्यादा से ज्यादा सं० में पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क सूत्र लईक अहमद श्रम प्रवर्तन अधिकारी-9415991215, 7905867383,  सुरेन्द्र यादव- 9919983389 (3)  लालजी सरोज 8756859203,  सतीश विश्वकर्मा-98309528375  ओमप्रकाश यादव-7376599069 के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।