सोमवार, 3 फ़रवरी 2025

मऊ : राष्ट्रीय लोक अदालत का आठ मार्च को होगा आयोजन ||Mau: National Lok Adalat will be organized on 8th March.||

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मऊ : 
राष्ट्रीय लोक अदालत का आठ मार्च को होगा आयोजन ।
।। देवेन्द्र कुशवाहा।। 
दो टूक : जनपद मऊ के अपर प्रधान न्यायाधीश , सचिव जिला विधिक सेवा  बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के तत्वावधान में दिनाक 08 मार्च 2025 दिन शनिवार को सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक दीवानी न्यायालय मऊ के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश, मऊ के निर्देशन में सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित विषय वस्तुओं से सम्बन्धित प्रकरणों के साथ-साथ मध्यस्थ्ता मामलों हेतु आरबिट्रेशन विशेष लोक अदालत एवं आवश्यकता अनुरुप सभी आपसी सुलह योग्य अपराधिक वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, धारा 138 पराकम्य लिखित अधिनियम, पारिवारिक / वैवाहिक मामले, दीवानी वाद, मेड़बन्दी, एवं दाखिल खारिज, पंजीयन / स्टाम्प वाद चकबन्दी वाद, धारा 446 दं०प्र०सं० से सम्बन्धित मामले, पब्लिक प्रीमाइसेज एक्ट सम्बन्धी मामले, उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, भूमि आध्याप्ति वाद, बैंक वसूली सम्बन्धी वाद, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत चालान, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बाट तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अन्तर्गत चालन, उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम संबंधी वाद, गैंम्बलिंग एक्ट, नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान, अंतिम आख्या मोबाईल एवं केबल नेटवर्क संबंधित प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, आर०टी०ओ० चालान, व अन्य, वादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।