शुक्रवार, 7 मार्च 2025

लखनऊ :एक घंटे बढ़ाया गया निबंधन कार्यालयों का समय : रवींद्र जयसवाल।||Lucknow:Registration offices timings extended by one hour: Ravindra Jaiswal.||

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लखनऊ :
एक घंटे बढ़ाया गया निबंधन कार्यालयों का समय : रवींद्र जयसवाल।
दो टूक : मार्च में 5 बजे तक उपलब्ध होंगे रजिस्ट्री स्लॉट, कार्यालय 6 बजे तक करेंगे रजिस्ट्री का कार्य ।
विस्तार:
प्रदेश के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवींद्र जायसवाल द्वारा आम जनमानस को विलेख पंजीकरण का अधिकाधिक अवसर व सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यह निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के समस्त उप-निबन्धक कार्यालय माह मार्च 2025 में शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य करेंगे इसके साथ ही स्लॉट बुक करने का जो समय 4 बजे तक था उसे भी एक घंटा बढ़कर शाम 5 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्च माह के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किया जायेगा, ताकि उक्त अवकाश के दिन भी आम जनमानस के द्वारा विलेखों का अधिक संख्या में पंजीकरण कराया जा सके और विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार महानिरीक्षक निबंधन श्री अमित गुप्ता द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं।
श्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय समापन एवं माह मार्च में होली व नवरात्रि के त्योहार के कारण इस माह में आम जनमानस द्वारा अधिक संख्या में अचल सम्पत्तियों का पंजीकरण कराया जाना सम्भावित है। माह मार्च में होली आदि त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश के कारण माह में उपलब्ध कार्य दिवस अपर्याप्त होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही माह मार्च 2025 के अन्य अवकाश दिवस अथवा रविवार को उप निबन्धक कार्यालयों को निबन्धन कार्य हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आम जनता को शाम 4 बजे तक रजिस्ट्री के लिए स्लॉट उपलब्ध कराए जाते थे तथा शाम 5 बजे तक कार्यालयों द्वारा रजिस्ट्री का कार्य संपादित किया जाता था। नई व्यवस्था के अनुसार इस समय को 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की जनसेवा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।