बुधवार, 23 अप्रैल 2025

मऊ : जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिला पंचायत सदस्य को पुलिस ने किया जिला बदर।।||Mau: On the orders of the District Magistrate, the police expelled the District Panchayat member from the district.||

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मऊ : 
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिला पंचायत सदस्य को पुलिस ने किया जिला बदर।।
दो टूक : मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर कोलौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य संतोष राजभर को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर   मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस ने जिला बदर की कारवाई किया है। कोतवाली परिसर से गाजा बाजा और मुनादी के साथ संतोष राजभर को पुलिस ने आजमगढ़ मऊ बॉर्डर पर उम्मनपुर के पास छोडकर आगामी 4 महीने तक जनपद सीमा क्षेत्र में न आने की हिदायत दिया।
 प्रभारी निरीक्षक रविंद्र नाथ राय ने बताया कि सुल्तानपुर कोलोरा निवासी संतोष राजभर पुत्र हरि विलास के ऊपर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में विभिन्न  मुकदमे दर्ज हैं। 2021 में मारपीट और जान से मारने की धमकी का दर्ज है। इस प्रकार  2022 में भी मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा हुआ था।  इसके अलावा 2024 में भी संतोष राजभर के ऊपर  मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया। उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए 2025 में अपराध संख्या 86 प पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 86/2025 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई किया। इसका संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर  संतोष राजभर को चार महीना के लिए जिला से बाहर किया गया है। बुधवार को पुलिस ने कोतवाली परिसर से मुनादी और ध्वनि विस्तारक  के साथ आजमगढ़ मऊ  रोड स्थित आजमगढ़ बॉर्डर के समीप छोड़कर 4 महीना तक जनपद सीमा क्षेत्र में न आने की हिदायत दिया। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दिया।