मऊ :
हाई अलर्ट,बिना अनुमति के नही कर सकते सभा,जुलूस,प्रदर्शन का आयोजन।
◆ प्नदेश समेत जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 01 अप्रैल से 31 मई की रात्रि 11:00 बजे तक रहेगी प्रभावी
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : जनपद मऊ के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में चैत्र रामनवमी, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, महावीर जयन्ती, डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, चन्द्रशेखर जयन्ती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयन्ती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अप्रैल 2025 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 के रात्रि 11.00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
उक्त समय अवधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एक जगह 5 या 5 से अधिक समूह में एकत्र होकर सभा/जुलूस/प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा।