शनिवार, 12 अप्रैल 2025

मऊ :एनडीपीएस एक्ट से संबंधित शातिर गांजा तस्कर पर हुई कुर्की कीकार्यवाही।||Mau:Not a single poor person will remain without a permanent house under the BJP government: AK Sharma.||

शेयर करें:
मऊ :
एनडीपीएस एक्ट से संबंधित शातिर गांजा तस्कर पर हुई कुर्की की
कार्यवाही।
।।देवेंद्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद के बदरूद्दीन खान द्वारा अपराध से अर्जित धन से बनाया गया तीनमंजिला मकान संख्या 39/4-ए (लगभग 15 लाख 70 हजार रुपये कीमती) थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अर्न्तगत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली नगर पुलिस व राजस्व टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर एनडीपीएस एक्ट संबंधित शातिर अभियुक्त बदरूद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर मऊ में मु0अ0सं0 320/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से मौजा मुहल्ला मुंशीपुरा (भाई के ट्यूबवेल के पास) तहसील सदर जनपद मऊ में अवैध धन से पुस्तैनी मकान पर आलीशान भवन निर्मित/निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख 70 हजार रुपये है।
अभियुक्त बदरूद्दीन खान के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती तीनमंजिला मकान बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा  बिते22. फरवरी  को उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा 08 अप्रैल  को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज  12 अप्रैल  को थाना दक्षिणटोला, कोतवाली नगर पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क किया गया।